जानलेवा हमला करने वाले को मिली 05 वर्ष व 10 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा

मुज़फ्फरनगर थाना क्षेत्र फुगाना में वर्ष 2015 में जानलेवा हमला करने की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तगण को मिली 05 वर्ष व 10 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा


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मुज़फ्फरनगर फुगाना  थाना क्षेत्र के ग्राम खरड में अभियुक्तगण द्वारा वादी के उपर जानलेवा हमला करते हुए जान से मारने की धमकी देने की घटना को अंजाम दिया गया जिसपर वादी हरपाल सिंह पुत्र जीरा सिंह निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा थाना फुगाना पर CN-244/15 US-307,504,506 IPC बनाम 04 नामजद अभियुक्तगण 1. जसवीर पुत्र खजान सिंह 2. रामेहर उर्फ मेहर सिंह पुत्र खजान सिंह 3. देवेन्द्र उर्फ विकास पुत्र खजान सिंह 4.  सरोज पत्नी जसवीर समस्त निवासीगण ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। थाना फुगाना पुलिस ने उक्त अभियोग में नामजद तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दौराने विवेचना नामजद अभियुक्ता  सरोज पत्नी जसवीर उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गयी थी। अभियुक्त रामेहर उर्फ मेहर सिंह उपरोक्त को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कोर्ट द्वारा वर्ष 2016 में बरी किया गया था।


आज ए0डी0जे0 09 माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त जसवीर उपरोक्त को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने व अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ विकास उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है


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